
नवविवाहित महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है, शादी के बाद ससुराल के राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी, खाद्य एवं रसद विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करते हुए नई ऑनलाइन सेवा की शुरुआत कर दी है, इस बदलाव से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि समय की भी बड़ी बचत होगी।
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अब एक ही आवेदन से होगा सारा काम
पहले की जटिल व्यवस्था में विवाहित महिला को पहले मायके के राशन कार्ड से नाम कटवाना पड़ता था और फिर सरेंडर सर्टिफिकेट लेकर ससुराल में आवेदन करना होता था। लेकिन नई ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ सेवा के तहत, अब एक ही पोर्टल से नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
यदि आप भी अपने घर की नई बहू का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे उत्तर प्रदेश के लिए fcs.up.gov.in) पर लॉग इन करें।
- अपनी आईडी से लॉग इन करने के बाद ‘नया सदस्य जोड़ें’ (Add New Member) के विकल्प पर क्लिक करें।
- फॉर्म में महिला का नाम, आधार नंबर और ससुराल के मुखिया के साथ संबंध जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करें।
- शादी का कार्ड या मैरिज सर्टिफिकेट और महिला का अपडेटेड आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करें।
- सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें। आपको एक संदर्भ संख्या (Reference Number) मिलेगी, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आवेदन के दौरान कुछ जरूरी कागजात अपने पास जरूर रखें:
- विवाहित महिला का आधार कार्ड (जिसमें पति का नाम या ससुराल का पता अपडेट हो)।
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)।
- ससुराल के मौजूदा राशन कार्ड की कॉपी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
30 दिनों के भीतर बनकर आएगा कार्ड
ऑनलाइन आवेदन के बाद विभाग के अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा, सब कुछ सही पाए जाने पर 15 से 30 दिनों के भीतर महिला का नाम कार्ड में जुड़ जाएगा और आप नया राशन कार्ड डाउनलोड या प्राप्त कर सकेंगे, इस सुविधा के शुरू होने से बिचौलियों का खेल भी खत्म हो गया है।
















