
देश के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने ‘किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026’ के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से लेकर 50% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है, विशेष रूप से लघु, सीमांत और महिला किसानों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वे अब आधी कीमत पर ट्रैक्टर अपने घर ला सकते हैं।
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किन किसानों को मिलेगा 50% का लाभ?
सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना (SMAM) के तहत सब्सिडी का वर्गीकरण श्रेणियों के आधार पर किया गया है:
- SC/ST और महिला किसान: इन श्रेणियों के किसानों को ट्रैक्टर की लागत पर 50% तक की सब्सिडी (अधिकतम ₹3 लाख) दी जाएगी।
- सामान्य श्रेणी के किसान: अन्य किसानों को लागत का 40% तक अनुदान मिलेगा।
- DBT सुविधा: सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम (Direct Benefit Transfer) से ट्रांसफर की जाएगी।
पात्रता की मुख्य शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- भूमि स्वामित्व: आवेदक के नाम पर कृषि योग्य भूमि (खसरा-खतौनी) होनी चाहिए।
- नए आवेदक: किसान ने पिछले 7 से 10 वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
- एक परिवार, एक लाभ: परिवार के केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
- बिक्री पर रोक: सब्सिडी पर खरीदे गए ट्रैक्टर को अगले 5 वर्षों तक किसी अन्य व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसान इन दस्तावेजों को तैयार रखें:
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य)
- जमीन के कागजात (7/12 उतारा या खतौनी)
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें आवेदन? (Step-by-Step)
इच्छुक किसान आधिकारिक पोर्टल agrimachinery.nic.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के किसान upagriculture.com और राजस्थान के किसान rajkisan.rajasthan.gov.in जैसे अपने राज्य के विशिष्ट कृषि पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं, आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त होने वाली ‘एप्लीकेशन आईडी’ को सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में आवेदन की स्थिति जांची जा सके।
















