
खेती-किसानी में सिंचाई की लागत को कम करने और किसानों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने डीजल पंप सेट की खरीद पर भारी सब्सिडी देने का ऐलान किया है, इस योजना के तहत किसानों को पंप सेट खरीदने पर 10,000 रुपये तक की सीधी छूट दी जा रही है।
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किसानों को मिलेगा 50% से 70% तक अनुदान
सरकारी घोषणा के अनुसार, पंप सेट की खरीद पर सामान्य श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी वहीं, लघु और सीमांत किसानों के लिए यह सब्सिडी का दायरा बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों, जैसे उन्नाव में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सैकड़ों पंप सेट वितरण का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है।
सीधे खाते में आएगा पैसा (DBT)
भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए किसान को पहले अधिकृत डीलर से पंप सेट खरीदना होगा और उसके बाद विभाग द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
किसे मिलेगा लाभ? (पात्रता)
- योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि है।
- आवेदक किसान का कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- योजना में लघु एवं सीमांत किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया: ऐसे उठाएं लाभ
इच्छुक किसान राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे उत्तर प्रदेश के लिए agriculture.up.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि के दस्तावेज (खतौनी) जैसे कागजात तैयार रखने होंगे, पोर्टल पर ‘कृषि यंत्र बुकिंग’ ऑप्शन में जाकर डीजल पंप सेट का चुनाव कर किसान अपनी बुकिंग कन्फर्म कर सकते हैं।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल सिंचाई आसान होगी, बल्कि उन क्षेत्रों में भी खेती को बढ़ावा मिलेगा जहाँ बिजली की पहुंच कम है।
















