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EPFO Interest Rule: 55 के बाद रिटायरमेंट? जानें EPFO खाते में कब तक मिलता रहेगा ब्याज; संगठन ने ‘3 साल’ वाले नियम पर स्थिति साफ की

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, अक्सर पीएफ खाताधारकों के मन में यह सवाल रहता है कि रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने की स्थिति में उनके पीएफ फंड पर कब तक ब्याज मिलता रहेगा सोशल मीडिया पर चल रही विभिन्न चर्चाओं के बीच, EPFO ने अब '3 साल' वाले नियम और सेवानिवृत्ति के बाद ब्याज की पात्रता पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है

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EPFO Interest Rule: 55 के बाद रिटायरमेंट? जानें EPFO खाते में कब तक मिलता रहेगा ब्याज; संगठन ने '3 साल' वाले नियम पर स्थिति साफ की
EPFO Interest Rule: 55 के बाद रिटायरमेंट? जानें EPFO खाते में कब तक मिलता रहेगा ब्याज; संगठन ने ‘3 साल’ वाले नियम पर स्थिति साफ की

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, अक्सर पीएफ खाताधारकों के मन में यह सवाल रहता है कि रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने की स्थिति में उनके पीएफ फंड पर कब तक ब्याज मिलता रहेगा सोशल मीडिया पर चल रही विभिन्न चर्चाओं के बीच, EPFO ने अब ‘3 साल’ वाले नियम और सेवानिवृत्ति के बाद ब्याज की पात्रता पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। 

क्या है 55 वर्ष के बाद रिटायरमेंट का नियम?

EPFO के नवीनतम स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि कोई सदस्य 55 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त (Retire) होता है, तो उसका खाता तुरंत ‘इनऑपरेटिव’ (निष्क्रिय) नहीं होता। संगठन ने साफ किया है कि 55 वर्ष की आयु के बाद रिटायर होने वाले सदस्यों को अगले 3 साल (36 महीने) तक उनके जमा फंड पर ब्याज मिलता रहेगा। 

उदाहरण के तौर पर, यदि आप 58 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, तो आपको 61 वर्ष की आयु तक आपके पीएफ बैलेंस पर ईपीएफओ द्वारा घोषित वार्षिक ब्याज दर का लाभ मिलता रहेगा। 

55 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर क्या होगा?

यदि कोई कर्मचारी 55 वर्ष की आयु से पहले ही नौकरी छोड़ देता है, तो नियम थोड़े अलग हैं:

  • ऐसे खातों को तब तक ‘सक्रिय’ माना जाता है जब तक सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
  • यानी, अगर आपने 45 या 50 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी है और पैसा नहीं निकाला है, तो आपको 58 साल की उम्र तक लगातार ब्याज मिलता रहेगा।
  • 58 वर्ष पूरे होने के बाद, यदि पैसा नहीं निकाला जाता है, तो खाता ‘इनऑपरेटिव’ श्रेणी में डाल दिया जाता है और ब्याज मिलना बंद हो जाता है। 

‘3 साल’ वाले भ्रम पर संगठन की सफाई 

बाजार में यह धारणा बनी हुई थी कि नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद पीएफ खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है, EPFO ने इस पर स्थिति साफ करते हुए कहा है कि 3 साल (36 महीने) की यह समयसीमा केवल उन सदस्यों के लिए है जो रिटायरमेंट की उम्र (55 वर्ष या अधिक) प्राप्त कर चुके हैं सामान्य परिस्थितियों में, जब तक खाता ‘इनऑपरेटिव’ नहीं होता, तब तक ब्याज का भुगतान जारी रहता है। 

खाता कब हो जाता है ‘इनऑपरेटिव’?

नियमों के मुताबिक, एक खाता तब निष्क्रिय माना जाता है जब: 

  • सदस्य 58 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्त हो गया हो और उसने पैसा निकालने के लिए आवेदन न किया हो।
  • सदस्य स्थायी रूप से विदेश में बस गया हो।
  • सदस्य की मृत्यु हो गई हो। 

ईपीएफओ ने सुझाव दिया है कि ब्याज के नुकसान से बचने के लिए सदस्यों को अपना फंड समय पर निकाल लेना चाहिए या नई नौकरी शुरू करने पर पुराने पीएफ को नए यूएएन (UAN) के साथ लिंक/ट्रांसफर कर लेना चाहिए।

EPFO EPFO Interest Rule
Author
info@sargujauniversity.in

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