
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है, अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं या बदलने की सोच रहे हैं, तो अपने पीएफ (PF) बैलेंस को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, अक्सर यह माना जाता था कि नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद पीएफ खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है, लेकिन नए नियमों के अनुसार स्थिति बिल्कुल अलग है।
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58 साल की उम्र तक मिलता है ब्याज
अगर आपने 55 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ दी है और अपना PF फंड नहीं निकाला है, तो आपके जमा पैसे पर 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। पहले यह नियम था कि 36 महीने (3 साल) तक अंशदान (Contribution) न होने पर खाता ‘इनऑपरेटिव’ हो जाता था और ब्याज बंद हो जाता था, लेकिन 2016 के संशोधन के बाद अब 58 साल तक ब्याज का लाभ मिलता है।
रिटायरमेंट के बाद की स्थिति
यदि आप 55 साल या उसके बाद रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट की तारीख से अगले 36 महीनों (3 साल) तक ही ब्याज मिलेगा। अगर इस दौरान पैसा नहीं निकाला गया, तो खाता ‘इनऑपरेटिव’ (Inoperative) श्रेणी में डाल दिया जाएगा और उसके बाद ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।
कब रुक जाती है आपकी कमाई? (महत्वपूर्ण शर्तें)
इन स्थितियों में खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है:
- जब सदस्य 58 साल की उम्र पूरी कर चुका हो।
- रिटायरमेंट के 3 साल बाद तक पैसा न निकाला गया हो।
- सदस्य स्थायी रूप से विदेश जाकर बस गया हो।
- सदस्य की मृत्यु हो गई हो और दावेदार ने पैसे न निकाले हों।
कमाई डूबने से कैसे बचाएं?
- UAN लिंकिंग: पुरानी कंपनी छोड़ने के बाद अपनी PF आईडी को नई कंपनी के UAN से ट्रांसफर जरूर करें इससे आपका पैसा एक ही जगह जुड़ता रहेगा और कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा।
- KYC अपडेट: आधार और बैंक डिटेल्स अपडेट रखें ताकि 58 साल की उम्र के बाद फंड निकालने में दिक्कत न आए।
- इनऑपरेटिव स्टेटस: समय-समय पर अपनी पासबुक चेक करते रहें। यदि खाता इनऑपरेटिव हो गया है, तो उस पर कोई अतिरिक्त कमाई नहीं होगी, हालांकि आपका मूल धन सुरक्षित रहेगा।
वर्तमान में EPFO पीएफ जमा पर 8.25% की दर से ब्याज दे रहा है, जो कई अन्य बचत योजनाओं की तुलना में काफी बेहतर है।
















