
अगर आप नया पैन कार्ड (PAN Card) बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन आवेदन की प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव करते हुए पुराने आवेदन फॉर्म्स को पूरी तरह बंद कर दिया है अब से पुराने फॉर्म 49A और 49AA स्वीकार नहीं किए जाएंगे इनकी जगह विभाग ने चार नए विशिष्ट फॉर्म 93, 94, 95 और 96 लागू कर दिए हैं।
Table of Contents
क्यों हुआ यह बदलाव?
सूत्रों के मुताबिक, विभाग ने आवेदन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए यह कदम उठाया है, पहले एक ही फॉर्म में कई श्रेणियों के आवेदक भ्रमित हो जाते थे, लेकिन अब आवेदक की श्रेणी के आधार पर फॉर्म तय कर दिए गए हैं।
जानें कौन सा फॉर्म है आपके लिए
नए नियमों के तहत, आवेदकों को अपनी श्रेणी के अनुसार ही फॉर्म का चुनाव करना होगा:
- फॉर्म 93: यह विशेष रूप से भारतीय नागरिकों (Individuals) और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है।
- फॉर्म 94: भारत में पंजीकृत कंपनियों, फर्मों और स्थानीय निकायों को अब इस फॉर्म का उपयोग करना होगा।
- फॉर्म 95: यह उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो भारत में पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
- फॉर्म 96: भारत के बाहर स्थित विदेशी संस्थाओं और कंपनियों के लिए अब यह फॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है।
पुराना फॉर्म भरा तो क्या होगा?
आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई आवेदक अब पुराने फॉर्म (जैसे 49A) के जरिए आवेदन करता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से रिजेक्ट (Reject) कर दिया जाएगा इसके अलावा, अब आधार के साथ-साथ जन्मतिथि (DOB) के सत्यापन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज और माता का नाम देना भी अनिवार्य होगा।
विशेषज्ञों की सलाह
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आवेदक जल्दबाजी न करें आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट (NSDL या UTIITSL) से अपनी श्रेणी का सही फॉर्म डाउनलोड करें और सुनिश्चित करें कि नाम की स्पेलिंग आधार कार्ड के समान ही हो।
















